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कड़े नियमो के साथ खुलेंगे मॉल,लागू होगा रोस्टर सिस्टम


  • कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में मॉल, होटल, रेस्टोरेंन्ट खोले जा सकेंगें।

  • मॉल के अन्दर स्थित सिनेमा हॉल बन्द रहेगें।

  • मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान (children play areas) बन्द रहेगें।


सभी मॉल/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिनांक 08-06-2020 से प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खोले जा सकेंगे किन्तु मॉल/शॉपिंग माल में स्थित दुकानें निम्न रोस्टर के अनुसार ही खोली जायेंगी :-


सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार-प्रातः 10-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक


इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रानिक्स/ मोबाईल/बैटरी व इन्वर्टर आदि/स्टेशनरी, बुक आदि/फर्नीचर/प्लास्टिक गुड्स/साईकिल गुड्स/ रिपेयरिंग/ बर्तन/गिफ्ट की दुकान/फोटोग्राफ/फोटो स्टूडिया/गैस चूल्हा आदि


मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार -प्रातः 10-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक


कपड़ा(सभी प्रकार)/उससे सम्बन्धित(टेलरिंग)/चश्मे की दुकान/ श्रृंगार/कास्मेटिक/ जूता/चप्पल/ सर्राफा/एसेसरीज/ घड़ी/ बैग-अटैची/ड्राई क्लीनर/लेदर गुड्स से संबंधित/अन्य वस्तुओं से संबंधित


प्रतिदिन-प्रातः 08-00 बजे से रात्रि 08-00 बजे तक


आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें/ बेकरी/मिठाई की दुकान केवल रिटेल में बेचने का कार्य/मछली-मीट/एकल दुकान।



रविवार -साप्ताहिक बन्दी (प्रतिदिन खुलने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर)


जरूरी निर्देश -


(I) समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए


(II) प्रवेश द्वार पर हाथों को किटाणु रहित करने के हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।


(III) जिन व्यक्तियों में कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी


(iv) फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगीकोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वोपायों को मॉल, होटल एवं रेस्टोरन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/AV का प्रयोग करते हुए प्रमुखता से करना होगा।


(vi) जहाँ तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूह में बांटते हुये (Staggering of visitors) मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये


(vil) मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाएगा।


मॉल के फूड-कोर्ट में निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए :


1. भीड़/लाइनों (Queue) का समुचित प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करना


2. फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।


3. फूड-कोर्ट के स्टॉफ/वेटर्स आदि को मास्क और ग्लब्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपनाना अनिवार्य होगा।


4. ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानको के अनुसार होगा।


5. खाने के आर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन(contactless) प्रकिया, cashless payment/e-wallet आदि अपनाई जाए।


6. ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा।


7. किचेन के अन्दर स्टॉफ द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर  सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा। 


रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा :


1. रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो।


2. डिस्पोजेबल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।


3-कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।


4-सम्पर्क-विहीन प्रकिया यथा डिजिटल पेमेन्ट जैसे e-wallet को अपनाना अनिवार्य होगा।


5-रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।


6-रेस्टोरेन्ट के बुफे व्यवस्था में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।


 


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