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Lockdown 4.0 कानपुर की नयी Guide Line जारी

जनपद कानपुर नगर में लॉकडाउन दिनांक 18-5-2020 से 31-5-2020 तक अग्रेत्तर प्रभावी/लागू रहेगा। 


लॉकडाउन की अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतयः निषिद्ध रहेंगी :


(i)-समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, सिवाय चिकित्सकीय-आपात स्थिति, एयर-एम्बुलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर।


(ii)-मैट्रो रेल सेवाएं।


(iii)-समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इतयादि, यद्यपि ऑन लाइन/ दूरस्थ शिक्षा चालू रहेगी। कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी


(iv)-सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग लायी जा रही हो। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थो की केवल होम-डिलीवरी चालू रहेंगी।


(v)- समस्त सिनेमा हाल,शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (Sweemming pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इसप्रकार के अन्य सथान। यद्यपि खेल-परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इसमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी।


(vi)-समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।


(vii)-समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगें। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगें।



अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां जो निषेधित नहीं होगी, को अनुमति होगी :


(i)-सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां, जो कन्टेनमेंट जोन से बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक ईकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर तथा सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी। 


(ii)-कन्टेनमेन्ट/रेड जोन/वफर जोन को छोड़कर जनपद में सभी दुकानें खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में बाजारों के खुलने के संबंध में अग्रिम आदेशों तक निम्नवत् व्यवस्था प्रभावी रहेगी:-


सोमवार -बुधवार- शुक्रवार---तक प्रातः 10-00 बजे से सायं 6-00 बजे


बिल्डिंग मैटेरियल(लोहा/हार्डवेयर सटरिंग/सीमेन्ट/पेन्ट आदि) इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रानिक्स/ मोबाईल/बैटरी व इन्वर्टर आदि/स्टेशनरी, बुक आदि/ आटोमोबाइल शोरूम/ फर्नीचर/ प्लास्टिक गुड्स/ साईकिल गुड्स/ रिपेयरिंग/ मिल/मशीनरी से संबंधित/बर्तन/गिफ्ट की दुकान/फोटोस्टेट/फोटोग्राफ/फोटो स्टूडिया/गैस चूल्हा/शस्त्र आदि


मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार-----प्रातः 10-00 बजे से साय 6-00 बजे तक


कपड़ा(सभी प्रकार)/उससे सम्बन्धित (टेलरिंग)/चश्मे की दुकान/श्रृंगार/ कास्मेटिक/ जूता/चप्पल/ सर्राफा/ पान-मसाला एवं पान सामग्री/ आटोपार्टस से संबंधित एसेसर फ्रीज/घडी/बैग-अटैची/ड्राई क्लीनर/फ्लैक्स प्रिंटिंग/ प्रिन्टिंग प्रेस/केमिकल से संबंधित/लेदर गुड्स से संबंधित/अन्य वस्तुओं से संबंधित 


प्रतिदिन---प्रातः 7-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक


आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें/मेडिकल (दवा से संबंधित)/बेकरी/मिठाई की दुकान केवल रिटेल में बेचने का कार्य/ वाहनों के सर्विस सेन्टर/रिपेयरिंग की दुकान/मछली-मीट/एकल दुकान।


व्यापार संचालन में दुकानदारों को मास्क एव फंस कवर लगाना अनिवार्य होगा। ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी।


इस व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक रोस्टर की व्यवस्था लागू की जायेगी।


(iv)-ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खुलने की अनुमति होगी।


(vi)-कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर थोक विक्रेताओं और वेयर हाउसेज को प्रातः 08.00 बजे से सायं 06.00 बजे के बीच रोस्टर के अनुसार आपूर्ति की जायेगी। 


(vii)-रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति होगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जायेगी।


(viii)-बारात घर खोले जायेगें लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। इसमें बारात घर तथा खान-पान आदि का स्टाफ भी शामिल रहेगा।


(ix)-स्ट्रीट वेण्डर/पटरी व्यवसायों को अनुमति होगी किन्तु इस संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम से पृथक से व्यवस्था की जायेगी।


(x)-नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।


(xi)-चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति होगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के आतरिक्त पा व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रिकों को मास्क व फेस कवर पहना अनिवार्य होगा।


(xii)-प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राइ क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।


(xiii) चिकित्सा व्यवसायी (Medical professionals), नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के साथ आवागमन की अनुमति होगी। 


(xiv)-सभी कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐव डाउनलोड करना होगा। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाए।


(xv)-समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को जनपदीय/अर्न्तजनपदीय/ अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।


रात्रि निषेधाज्ञा :


(i)- सांय 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस संबंध में सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में धारा-144 सीआरपीसी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।


(ii)-समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेगें, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।


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