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जिलाधिकारी कानपुर नगर ने निजी कार्यालयों को खोलने के जारी किये आदेश

जिलाधिकारी कानपुर नगर ने निजी कार्यालयों को खोलने के लिए आदेश जारी किया है। नगर क्षेत्र रेड जोन में है। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद कानपुर नगर में स्थापित निजी कार्यालयों को भी प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य खुलने की अनुमति इस शर्त से दी है कि सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष एवं समस्त कार्मिकों के द्वारा उपरोक्त शासनादेशों में दिये गये सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया एवं करवाया जायेगा।


सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा अपना कार्यालय खोलने के पूर्व संलग्न प्रारूप पर अपने कार्यालय/कम्पनी/फर्म के लेटर हेड पर स्व-घोषणापत्र भरकर श्री सर्वेश्वर शुक्ला, उपायुक्त उद्योग, कानपुर नगर को उनके कार्यालय (जिला उद्योग केन्द्र, फजलगंज, कानपुर नगर) में अथवा उनके ई-मेल: gmdickpr@gmail.com पर भेजा जायेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्व-घोषणापत्र की एक प्रति सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति अपने कार्यालय के बाहर चस्पा की जायेगी। 


    


डीएम कानपुर 


यदि किसी निजी कार्यालय के किसी कर्मी के द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति, कार्यालय अध्यक्ष एवं कम्पनी/फर्म के निदेशक/प्रोपराइटर की होगी एवं सम्बन्धित व्यक्तियों पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। 


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