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CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए डिस्पेंसरी और सेंटर तक जाने से छूट ......

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही डिस्पेंसरी और सेंटर पर जाने से छूट दे दी है।  बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक आर्डर में कहा गया कि डॉक्टर ने यदि कोई भी दवाई सीजीएचएस धारकों को  Prescribed की है तो ऐसे लोग दवाइयां खत्म होने की स्थिति में CGHS के मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयां खरीद सकते हैं। जो भी दवाइयों का बिल होगा उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ग्राहक के खाते में वापस करेगी। 


लॉकडाउन (Lockdown) के चलते CGHS सेंटर पर भीड़ को कम करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इस आर्डर में CGHS कार्ड धारकों के साथ ही DGHS कार्डधारकों और सभी तरह के केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्ड धारकों को इस छूट के दायरे में रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी दवाइयों का जो भी बिल होगा वह आपको उसी CGHS के सेंटर पर जमा करना होगा. जहां पर आपका कार्ड रजिस्टर्ड है या फिर जहां से आप दवाइयां लेते हैं या चेकअप कराते हैं. जिससे बाद में केंद्र सरकार रीइंबर्समेंट के जरिए रूपये आपको वापस कर सके। 



केंद्र सरकार की तरफ से 30 अप्रैल तक इसकी सीमा तय की गई है यानी आप 30 अप्रैल तक घर से बाहर जाकर मेडिकल की दुकान से डॉक्टर की बताई गई दवा को खरीद सकते हैं।  फिर बाद में इसका पैसा भी क्लेम कर सकते हैं।  स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा, जो नियमित तौर पर CGHS के सेंटर से दवाइयां लेते हैं लेकिन Lockdown के चलते उनको मुश्किल हो रही है। 


स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद यही है कि सीजीएचएस के सेंटरों में ज्यादा भीड़ को रोका जा सके जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। 


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