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पिछले लॉकडाउन से किस प्रकार है अलग लॉकडाउन 4.0 ...... नई गाइड लाइन जारी

कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, भारत में अब तक कुल 90,927 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2872 लोगों की मौत हो चुकी है।जारी हुई नयी गाइड लाइन ...........


पिछले लॉकडाउन से किस प्रकार है अलग-


लॉकडाउन का चौथा चरण कई मामलों में पहले से अलग है। इस बार लॉकडाउन के साथ गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए कर्फ्य भी लगाया गया है। 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की छूट दी गई है।

होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है-


केंद्र सरकार के नए गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। इसके अलावा चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।



राज्य तय करेंगे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन-


गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा मापदंडों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय की जाएंगी। केंद्र सरकार ने इस बार क्षेत्रों को तीन जोन में बांटने के अलावा पांच जोन निर्धारित किए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन होगा इसलिए धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।


हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई जारी-


लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में छूट नहीं दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। देशभर के रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा।

आरोग्य सेतु ऐप फोन में अनिवार्य-

आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।




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