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जिलाधिकारी का संशोधित आदेश जो दिनांक 4 मई से 17 मई तक प्रभावी रहेगा

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 01-05-2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देश व्यापी लॉकडाउन को अग्रिम दो सप्ताह तक प्रभावी वनोय जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03 मई 2020 द्वारा प्रख्यापित निर्देशों के दृष्टिगत जनपद कानपुर में दिनांक 17-05-2020 तक निम्न अतिरिक्त शासनादेश में स्थापित व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी-प्रतिवन्धों के अतिरिक्त


1. शहरी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियां मात्र ऐसे स्थलों पर ही प्रचलित की जायेंगी, जहां पर निर्माण स्थल परिसर में ही श्रमिकों को रहने हेतु अस्थाई आवासीय व्यवस्था हो। निर्माण स्थल से बाहर आने व जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के निर्माण कार्य बन्द रहेगें।


 2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवकारी विभाग की मात्र एकल दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलेंगी एवं वहां सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा किन्तु हॉट स्पॉट एरिया एवं वफर जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।


3. शहरी क्षेत्र में स्थित निजी कार्यालय अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भांति बन्द रहेगें और घर पर रहकर ही कार्य करेंगें।


4. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें.. सोशल डिस्टेन्सिंग (2 गज की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए खुलेंगी।


5. जनपद में हॉट स्पॉट एरिया के बाहर स्थित सभी केद्रीय एवं राजकीय कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए कर्मचारियों की कुल संख्या के एक तिहाई क्षमता के साथ खुलेंगें।


6. शहरी क्षेत्र में स्थित हॉटस्पॉट में पूर्व से लागू प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था प्रचलित रहेगी। समीक्षा करके पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।



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