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केराकत के जघन्य/पाक्सो एक्ट अभियोग में मॉनिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 01 लाख रूपये का जुर्माने

दिनांक 30.07.16 को समय 17.00 बजे शाम को वादिनी उर्मिला देवी पत्नी ओम प्रकाश नि0 पसेवा थाना केराकत जौनपुर की पुत्री उम्र 09 वर्ष को आरोपी द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाना व दुष्कर्म करना घटना कारित किया गया। इस सम्बन्ध में थाना केराकत पर दिनांक 30.07.16 को मु0अ0सं0 759/16 धारा 376,506  भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।



महिलाओं/बालकों के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने हेतु उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए  अपर पुलिस महानिदेशक महोदय/अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय जौनपुर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं गवाहों का तत्परता से परीक्षण पूर्ण कराने  के परिणाम स्वरुप दिनांक 06.03.20 को न्यायालय एएसजे 7 द्वारा आरोपीगण 1- करिया पासी पुत्र मुन्नी पासी नि0 पसेवा थाना केराकत जनपद जौनपुर को आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, जुर्माना न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


जुर्माने की पूर्ण रकम पीड़िता को इलाज पर हुए व्यय व पुनर्वासन हेतु प्रदान करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया।


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