सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारियों को नोटिस
जौनपुर - मछलीशहर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी सब रजिस्ट्रार व राजस्व एवं आपदा विभाग मछलीशहर को नोटिस जारी किया है। दोनों को 16 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
मुंगराबादशाहपुर मोहल्ला साहबगंज द्वितीय निवासी अशोक कुमार विश्वकर्मा ने आठ मार्च 2019 को सब रजिस्ट्रार मछलीशहर तथा 15 मार्च 2019 को राजस्व एवं आपदा विभाग मछलीशहर दोनों विभागों से अलग-अलग दो बिदुओं पर सूचना मांगी थी।
राजस्व विभाग द्वारा सूचना न देने पर तथा सब रजिस्ट्रार द्वारा वांछित सूचना न मिलने पर प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध चार जून 2019 व 10 जून 2019 को राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने अशोक कुमार विश्वकर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी सब रजिस्ट्रार व राजस्व एवं आपदा विभाग मछलीशहर आदि के मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अग्रिम सुनवाई तिथि 16 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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