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छल कपट कर बिना बैनामा जमीन हड़पने का षड़यंत्र रचा भूमाफियाओं ने

पीड़ित की तहरीर पर डीडराइटर सहित आधा दर्जन नामजद


उरई (जालौन)।


सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम इकलासपुरा निवासी एक व्यक्ति की जमीन छल कपट कर बिना बैनामा जमीन हड़पने का षड़यंत्र रचने वाले डीडराइटर सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।



 मिली जानकारी के अनुसार ग्राम इकलासपुरा निवासी उमाशंकर यादव पुत्र स्व. राधेश्याम ने उरई कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुये अवगत कराया था कि प्रार्थी वहैसियत मुख्तार आम जगदीश प्रसाद पुत्र रामरतन निवासी सतगुवां तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ मप्र का मुख्तारनामा 16 सितंबर 1988 द्वारा आराजी नंबर 52/2 रकवा 0.376 है. मौजा इकलासपुरा परगना उरई का मालिक काबिज भूमिधर है। प्रार्थी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र प्रभुदयाल निवासी मोहल्ला पटेल नगर उरई जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में डीडीराइटर है, को भली प्रकार से जानता था जिसकी लिखापढ़ी के बाबत सत्यप्रकाश के बस्ते पर वह आया करता था। सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की इस बात को जानते थे कि मैं उन पर अटूट विश्वास करता हूं और कही गयी बातों को मानता हूं। इसका अनुचित लाभ उठाते हुये सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने मुझको धोखे में रखकर 19 सितंबर 2008 को इकरारनामा आराजी नंबर 59/2 मौजा इकलासपुरा रकवा 0.376 है. की डीडराइटर की हैसियम से स्वयं अपने बस्ते पर अंकित किया और विलेख के पेज नंबर-9 पर हस्ताक्षर बनाकर पंजीकृत भी कर ाया जिसमें दो वर्ष की समयावधि भी प्रदर्शित की जो 16 मार्च 2010 तक प्रभावी था। इसके उपरांत सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने पुनः क्रेता बनकर 9 मार्च 2009 को स्वयं अपने नाम से एक इकरारनामा अंकित करवा लिया इसके उपरांत सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने इकरारनामा होते हुये भी दो विक्रय पत्र चंद्रप्रकाश गुप्ता पुत्र भागीरथ निवासी कृष्णानगर उरई से 16 जून 2009 को पुनः डीड राइटर की हैसियत से गबाहान से मिलकर बिला एवज पैसा अंकित करा लिया। इसके बाद 16 जून 2019 को ही सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने दस्तवरदारी गलत कारणों को दर्शाकर संजय श्रीवास्तव, राजीव, विनय श्रीवास्तव पुत्र रामेश्वर दया निवासी उरई की अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से अंकित करवा ली। इस बात की जानकारी मुझे 17 अगस्त 19 की घटना से हुई तब से निरंतन दिनांक 17, 24 अगस्त 19 व 6 सितंबर 19 को भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया था लेकिन कोई ठोस कार्यवाही न होने से अपराधियों के हौंसले बुलंद नजर आये। पीड़ित वृद्ध से उपरोक्त लोगों छल, कपट पूर्वक फर्जी शून्य दस्तावेजों को कपट पूर्वक तैयार कर मुझ वृद्ध की वेशकीमती जमीन को बिना खरीदे षड़यंत्र पूर्वक हड़पने का अनुचित प्रयास किया और इस कृत्य में संजय श्रीवास्तव, राजीव, विनय प्रमुख रूप से लेखक सत्यप्रकाश व मनोज कुमार पुत्र नरेंद्र निवासी मोहल्ला तिलकनगर उरई व चंद्रप्रकाश गुप्ता पुत्र भागीरथ निवासी कृष्णानगर उरई का फर्जी क्रेता के रूप में एक भूमि हड़प समूह है।


इन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें। वृद्ध पीड़ित उमाशंकर यादव की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 481 में दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


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