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भाजपाईयो से पंगा लेना टोलकर्मियों को पड़ा महंगा......

उरई।


मामला आटा टोल का जब भाजपाईयों से टोलकर्मियों को पंगा लेना भारी पड़ गया और मामला तूल पकड गया जिसकी वजह से कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कई गंभीर आरोप लगाए गए।



फोटो परिचय:  टोल प्लाजा।


आज आटा थाना में भाजपा नेता प्रदीप चौहान द्वारा दी गई तहरीर पर मामला आटा टोल के मैनेजर रघुवंश पांडेय के खिलाफ कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चूंकि जो टोल लगा है उस पर टैक्स लेने को लेकर वाद-विवाद हुआ था और जिसमें कई ऐसे दस्तावेज मांगे गए थे जो उचित नहीं थे, कई बार कहने के बाबजूद भाजपा नेता की गाडी को रोककर टोल कर्मचारियों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था जबकि मामला छोटा था लेकिन अनावश्यक रूप से उसे बड़ा कर दिया गया।


वहीं टोल पर जो कर्मचारी तैनात है वों माहौल को खराब किए हुए है और गाडियों के आगें असलहा लहराते हुए नजर आतें है ऐसा समझ में आता है कि जैसे मान लों कि कोई बडा हादसा हर समय होने की पूरी संभावनाएं है। टोल पर जो महिला कर्मी बैठी हुई है वों किसी की भी बात को सुनना नहीं चाहती है जबकि लोकल की गाडियों पर अगर टोल लेना भी है तो उसका एक दायरा है सारे नियम कानून बने हुए है उन नियम से हटकर न ही टोल लिया जा सकता है और न हीं किसी को प्रताडित।


ज्ञात हो कि विगत दिन चारपहिया वाहन पर टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हुआ था और चूंकि भाजपा नेता श्री चौहान की गाडी पर बाहर का नंबर डला हुआ था  जिस पर अच्छा खासा टोल बनता है। लोकल और बाहरी टैक्स के अंतर को लेकर टोल पर बैठी एक महिलाकर्मी से बहस हो गई और टोलकर्मियों ने यह कहकर उनकी बात को नकार दिया कि कोई भी बने रहो टैक्स तो देना ही पडेगा। टोन और तरीका दोनो हीं गलत थे जिसको लेकर भाजपा नेता और टोल कर्मियों के बीच मामला गरमा गया।


अंतोगत्वा क्षेत्रीय थाने की कोबरा पुलिस मौके पर पहुंची उस समय किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी परंतु कुछ घंटे बाद श्री चौहान की ओर से तहरीर पहुंची थी जिसमें आरोप लगाए गए कि नियम से हटकर मुझसे टोल मांगा जा रहा था जिसका मैंने विरोध किया और बैरियल को ऊंचा करके निकला तो कर्मचारियों ने मुझे आगे जाकर रोक लिया और कहने लगें चाहें योगी हो या मोदी हों टैक्स देना ही पड़ेगा। चूंकि मामलें से टोल कर्मचारियों ने भी समझौता करना उचित नहीं समझा और उन्होने भी अपनी आन बान और शान भाजपा नेता के साथ जोड़ दी। यह प्वाइंट दोनो पक्षों का प्रतिष्ठा बिंदु बन गया। तहरीर के आधार पर ३९२, ५०४, ५०६, ३२३ के तहत अन्य धाराओं में दर्ज कराया गया।


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