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३० सितम्बर से पहले करे "पैन आधार लिंक" अन्यथा पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं माना जायेगा

पैन आधार लिंक करना 30 सितम्बर तक अनिवार्य है यदि लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। और आपका पैन कार्ड अवैध माना जायेगा। जिससे आपको कई असुविधाओं का सामना करना पड़  सकता है। 1 अक्टूबर से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। 


30 सितम्बर हैं अंतिम तिथि :


केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है।जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।



स्वयं कर सकते है  लिंक :


आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इस आसान तरीके से आप ये काम स्वयं कर सकते है। 


SMS के माध्यम से भी कर सकते है लिंक :


SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।


 


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